नई दिल्ली, (एडीएनए)। फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर लगने वाले भारी भरकम जुर्माने से अब बच सकते हैं। DGCA के नए लुक-इन ऑप्शन के तहत आप 48 घंटे के अंदर बिना किसी जुर्माना टिकट कैंसिल या उसे बदल सकते हैं। इसके लिए DGCA की कुछ शर्तों का पालन जरूर करना होगा। इसके अलावा एयरलाइंस आपकी फ्लाइट कैंसिल करती है तो आप उससे हर्जाना ले सकते हैं, ऐसे में आपको अपने अधिकारों की जानकारी जरूरी है।
दरअसल कई बार टिकट बुक कराने के बाद अचानक एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल कर देती हैं। इससे आपका पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है। आप होटल की बुकिंग कर चुके होते हैं, कई बार आपकी मीटिंग तय होती है या आपको पारिवारिक समारोहों में जाना होता है। ऐसे मुश्किल समय में आपको अपने अधिकारों की जानकारी हो तो आप मुश्किलों से काफी हद तक बच सकते हैं।
पहले तो अगर कोई एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल करती है तो पहले से पूरी जानकारी देनी होगी। अगर तय समय पर एयरलाइंस आपको फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी महीं देती तो या तो उसे दूसरी फ्लाइट का ऑप्शन देना होगा या टिकट का पूरा पैसा लौटाना होगा। आप एयरलाइन से दूसरी फ्लाइट मांगें या पूरा पैसा, आप जो चाहेंगे एयरलाइंस को देना होगा। अगर उसकी वैकल्पिक फ्लाइट आपको सूट नहीं करती तो तुरंत पैसा वापस होगा। एयरलाइन की गलती से आपका पैसा फंसा नहीं रह सकता है।
DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में हाल में ही बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार आप 48 घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे आपको पूरा पैसा वापस होगा। अगर आप टिकट बदल रहे हैं और नई फ्लाइट का पैसा अधिक है तो केल आपको वह बढ़ा पैसा ही चुकाना होगा। इसके साथ आप टिकट में नाम या और कोई तब्दीली करनी चाहते हैं तो भी 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के कर सकते हैं।